सुप्रीम कोर्ट ने नगालैंड सरकार की उस याचिका पर केंद्र और रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है, जिसमें 30 सैन्यकर्मियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी न दिए जाने को चुनौती दी गई है। इन सैन्यकर्मियों पर 2021 में राज्य में उग्रवादी समझकर 13 नागरिकों की हत्या करने का आरोप है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार की दलीलों पर गौर किया और केंद्र और रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किए।
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