नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन पर आदेश टाल दिया। मामले को आदेश के लिए 13 सितंबर को सुनवाई होगी। 6 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू, तेजस्वी और नौ अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है। इसके पहले मामले में 24 अगस्त को पूर्व रेल मंत्री लालू, तेजस्वी यादव और आठ अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बारे में अपना आदेश स्थगित कर दिया।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अभियोजन पक्ष की शिकायत (ईडी के आरोपपत्र के समकक्ष) पर आदेश सात सितंबर तक के लिए टककर कहा कि कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पूरक आरोप पत्र छह अगस्त को अदालत के समक्ष दायर किया गया था। ईडी का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। इस बीच अदालत ने संघीय एजेंसी को एक सह-आरोपी लल्लन चौधरी का मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
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